किसान को एमएसपी पर धान बेचने पर करवाना होगा पंजीकरण

किसान को एमएसपी पर धान बेचने पर करवाना होगा पंजीकरण

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देश में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य शुरू हो चुकी हैं इसके लिए राज्य सरकारों को भी अब खरीफ फसलों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नुय्नतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की कार्य शुरू करना है , जिसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में धान पैडी की समर्थन मूल्य पर १ अक्टूबर से कार्य शुरू किया जाएगा।

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धान बेचने पर किसानों का पंजीयकरण करवाना इसलिए आवश्यक है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की धान बेचने को लेकर दिक्कत का सामना न करना पड़े और किसान को इससे सीधे फैयदा पहुंचे ताकि उनके खाते में सही मूल्य राशि आ सकें। खरीफ विपड़न वर्ष के शुरू होने से पहले किसानों को पंजीकरण करवाना जरुरी होता है तभी वह आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे।

धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

  • उत्तर प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्श्यक हैं।
  • सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इसमें किसान मोबाइल से या आसपास जन संचार सूचना केंद्र में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • किसान को पंजीकरण के दौरान सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये क्रमांक एक से लेकर ५ तक फॉलो किया जाएगा।
  • ऑनलाइन पंजीकरण से पहले स्टेप१ की प्रारूप को डाउनलोड कर प्रिंट करना अनिवार्य हैं तथा उसमे दी गयी जानकारी को फिल कर लें।
  • ऑनलाइन टोकन को प्राप्त करने हेतु स्टेप ६ को फॉलो करना अनिवार्य है।
  • किसान को पंजीकरण के दौरान धान में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का विवरण देना होगा।
  • भूमि आधार पर सभी जानकारी देना अनिवार्य हैं जैसे खसरा संख्या, भूमि का रकबा, खाता संख्या आदि।
  • आधार कार्ड से सभी जानकारी को फिल करना अनिवार्य है।
  • नए किसान हेतु उसी पेज पर नए किसान पंजीकरण की सभी जानकारी दी गयी है उसे फिल करें और आवदेन दर्ज करें।
  • पंजीकरण पर क्रमांक २ पर दिए गए निर्देश को अच्छे से पढ़े और आपकी अनुपस्तिथि पर धान केंद्र से धान विक्रय कर सकें।
  • इसके बाद किसान की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होगी फिर किसान उसको ड्राफ्ट कर उसका प्रिंट निकाल ले।
  • फिल की गयी पंजीकरण की जानकारी को दुबारा चेक करे और पंजीकरण संख्या को नोट कर ले।
  • किसी भी संशोधन हेतु क्रमांक २ के स्टेप को पूरा पढ़े और संशोधन के लिए अप्लाई करें।
  • यदि आवेदन के निरिक्षण में कोई भी संशोधन नहीं होता है तो क्रमांक ४ के प्रक्रिया को लॉक करने का विकल्प दिया गया है। जिसमें लाभार्थी के मोबइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
  • आपको मोबाइल पर ओटीपी की जांच करनी होगी जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • किसान को अपना बैंक खाते में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
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