प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 16 अगस्त 2024 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों के लिए यह एक खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब किसान धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास जैसी कई खरीफ फसलों के लिए बीमा कवरेज सुरक्षित करने के लिए 16 अगस्त 2024 तक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, और बिजली गिरने से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन तिथि की समय-सीमा राज्य के अनुसार अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों के पास अब आवेदन करने के लिए 10 अगस्त 2024 तक का समय है। वहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और मेघालय में नई समय-सीमा 16 अगस्त 2024 है। केंद्र सरकार ने PMFBY की समय सीमा को बढ़ाकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी फसलें इस योजना के तहत सुरक्षित हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं:
उत्तर प्रदेश: 10 अगस्त, 2024
ओडिशा: 10 अगस्त, 2024
हरियाणा: 16 अगस्त, 2024
मध्य प्रदेश: 16 अगस्त, 2024
छत्तीसगढ़: 16 अगस्त, 2024
सिक्किम: 16 अगस्त, 2024
मेघालय: 16 अगस्त, 2024
जानिए क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मामलों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय की सुरक्षा और जोखिम कवरेज सुनिश्चित करना है। योजना के तहत धान, गेहूं, दालें सहित कुल 24 फसलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मुआवज़ा प्रदान करना है।
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही, जो किसान फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन के बजाय ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, किसानों को आमतौर पर अपनी फसल बोने के 10 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है।योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, किसान 1800-570-7115 पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए।
- बैंक पासबुक: बैंक खाता विवरण के प्रमाण के लिए।
- खसरा नंबर: भूमि विवरण और प्लॉट नंबर की जानकारी के लिए।
- बुवाई प्रमाण पत्र: फसल की बुवाई का सबूत।
- भूमि संबंधित दस्तावेज: भूमि रिकॉर्ड या स्वामित्व के कागजात।
- ग्राम पटवारी प्रमाण पत्र: स्थानीय राजस्व अधिकारी से भूमि और फसल के विवरण की पुष्टि के लिए।
- राशन कार्ड: अतिरिक्त पहचान के लिए।
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन प्रक्रिया के लिए।
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