ट्रैक्टर सब्सिडी: 2WD ट्रैक्टर पर 2.50 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी , ऐसे प्राप्त  करें लाभ |

ट्रैक्टर सब्सिडी: 2WD ट्रैक्टर पर 2.50 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी , ऐसे प्राप्त  करें लाभ |

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जानें, किस योजना के तहत 2WD ट्रैक्टर पर मिलेगी 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी और इसके लिए कैसे किया जा सकता है आवेदन-

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किसानों के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक महत्वपूर्ण कृषि मशीन है, जिससे खेती के कामों को आसानी से किया जा सक्ता हैं। ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर (Rotavator, Cultivator) जैसे कृषि यंत्रों का भी इस्तेमाल खेती के कामों के लिया किया जाता  है। इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 2WD ट्रैक्टर पर 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किसानों के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता और उसके उपयोग को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, किसानों को 2WD ट्रैक्टर पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिन किसानों को इस सब्सिडी का लाभ उठाना है, वे ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के तहत 2WD ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

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कितने HP 2WD ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जा रही है?

चल रही कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के अंतर्गत, 20 पीटीओ एचपी से लेकर 40 पीटीओ एचपी तक के 2WD ट्रैक्टर पर किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत, किसानों को ट्रैक्टर की लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस लाभ  उठाने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत करवाना जरुरी  होता है। इसके तहत, आवेदकों को अपने राज्य के अनुसार संचालित “कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana)” के तहत आवेदन करना होता है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो किसानों को स्थानीय राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली “कृषि यंत्र अनुदान योजना” के तहत मिलती हैं।

2WD ट्रैक्टर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ?

20 पीटीओ एचपी से ऊपर और 40 पीटीओ एचपी तक के 2WD ट्रैक्टर की खरीद पर “कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना” के तहत किसानों को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसान, महिलाएं, और पूर्वात्तर राज्य के लाभाथियों को भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तरह, लाभार्थियों को अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जबकि अन्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए “कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना” के तहत कुछ पात्रता और शर्तें हैं, जिन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

आय की सीमा:

ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए:

ट्रैक्टर पर सब्सिडी विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाती है।

खेती योग्य भूमि:

सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी है।

भूमि के प्रमाणपत्र:

खेत की जमीन के प्रमाणपत्र किसान के नाम होना चाहिए।

पहले का लाभ:

उन किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं।

परिवार की संख्या:

एक परिवार में एक सदस्य को ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पिछली सब्सिडी की योजनाएं:

इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत पिछले 7 वर्षों तक ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए “कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना” के तहत 2 WD ट्रैक्टर के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

  • आधार कार्ड:

    आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड।

  • पैन कार्ड:

     आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड।

  • निवास प्रमाण-पत्र:

      किसान का निवास प्रमाण-पत्र।

  • आय प्रमाण-पत्र:

      किसान का आय प्रमाण-पत्र।

  • बैंक खाता विवरण:

     बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी बैंक खाता विवरण के लिए।

  • मोबाइल नंबर:

आधार से लिंक किसान का मोबाइल नंबर।

  • पासपोर्ट साइज फोटो:

किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।

  • खेती की जमीन के कागजात:

किसान के नाम के जमीन के कागजात।

इन दस्तावेजों की सही कॉपियों के साथ, किसान योजना के लिए आवेदन किया जा सकता  है।

2WD ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना की आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाएं।

  • रजिस्ट्रेशन करें:

वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

  • लॉगिन करें:

रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने खाते में लॉगिन करें।

  • योजना के तहत आवेदन करें:

लॉगिन करने के बाद, योजना के लिए आवेदन करें और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अनुप्रयुक्त विकल्पों का चयन करें।

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, आदि।

  • आवेदन सबमिट करें:

सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करने के बाद, आप अपना आवेदन सबमिट करें।

  • स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें:

आवेदन सबमिट करने के बाद, स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें और आपके आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

ध्यान रहे कि योजना की नवीनतम अपडेट्स के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना जरुरी।

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