ट्रैक्टर सब्सिडी योजना: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण केवल 35 हजार में होंगे उपलब्ध ।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण केवल 35 हजार में होंगे उपलब्ध ।

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मिनी ट्रैक्टर योजना: मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रेलर पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी।

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न्यूनतम ट्रैक्टर सहायता योजना: ये भी उपकरण होंगे उपलब्ध:

महाराष्ट्र की मिनी ट्रैक्टर योजना किसानों को मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण प्रदान करेगी, जिनकी सूची निम्नलिखित है:

Khetigaadi
  • ट्रेलर
  • कल्टीवेटर
  • रोटावेटर


मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता शर्तें:

  • महाराष्ट्र राज्य के निवासियों के लिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के लिए अनुसूचित जाति या नवबौद्ध समुदाय का होना आवश्यक है।
  • समूह के 80 प्रतिशत सदस्यों को भी इन समुदायों से होना चाहिए।
  • इसके साथ ही, समूह के अध्यक्ष और सचिव का चयन भी अनुसूचित जाति वर्ग से ही होना चाहिए।
  • ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण की खरीद के लिए 3.15 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
  • अगर निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो स्वयं सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • समूह सदस्यों का प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

अधिक माहितीसाठी डाउनलोड करा  खेतिगाडी ऍप.

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