किसानों को मिलेगा पीएम-केएमवाई का लाभ।

किसानों को मिलेगा पीएम-केएमवाई का लाभ।

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) में छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना में अब तक २१.४० लाख से अधिक किसान शामिल हो चुके हैं। वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सितंबर २०१९ में पेंशन योजना शुरू की गई थी।

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) में सीमांत और छोटे किसानों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना में अब तक २१.४० लाख से अधिक किसान शामिल हो चुके हैं। इस योजना को सितंबर २०१९ को शुरू की गयी थी जिसका मकसद सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि, “२३ जुलाई, २०२१ तक कुल २१,४०,२६२ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।”

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इस योजना में किसानों का नामांकन पीएम के एम् एम् वाय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स पीएम केएम् एम्वाय के तहत पात्र किसानों का नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी इ-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) द्वारा अगस्त २०१९ से शुरू किया गया था।

उन्होंने यह भी बताया कि, १२ सितम्बर, २०१९ को पीएम-केएमवाई शुरू किया गया था, पीएम-केएमवाई शुरू किया गया था ।

आगे यह भी बताया कि, हालांकि, आईटी मंत्रालय के तहत सीएससी – जो पात्र किसानों को नामांकित करने के लिए जिम्मेदार है – ने समय-समय पर अभियान चलाया है। इसके अलावा, पीएम-किसान और पीएम-केएमवाई के राज्य नोडल अधिकारियों ने भी इच्छुक किसानों के नामांकन में सीएससी की सहायता की ।

मंत्री ने कहा कि कृषि, आईटी और वित्त मंत्रालयों के सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन उचित कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी और किसी भी संशोधन को मंजूरी देने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, समिति के निर्देशों के अनुसार, एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समन्वय के लिए सचिवों के एक समूह का गठन किया गया था।

पीएम-के एम् वाय एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें १८-४० वर्ष की आयु के पात्र किसानों को ५५-२०० रुपये के बीच मासिक योगदान देना आवश्यक है और केंद्र द्वारा भारतीय बीमा निगम पेंशन फंड मैनेजर के साथ मिलान योगदान साझा किया जाता है।

उपार्जन से, किसानों को ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ३,००० रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

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