देश में इस समय खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है। मानसूनी बारिश के बढ़ने के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आई है। इस सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या न हो, इसके लिए राज्य सरकार किसानों को वर्षा जल संचय हेतु अपने खेत में तालाब और कुआं बनवाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।
इस योजना की खास बात यह है कि किसानों को 80 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इस सरकारी योजना 2024 के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपने खेत में तालाब या कुएं का निर्माण कर सकते हैं।
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तालाब और कुआं बनवाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी:
राज्य सरकार की योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी भूमि पर कुएं का निर्माण करने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं,सामुदायिक जमीन पर सिंचाई के लिए कुएं बनाने पर 100 प्रतिशत अनुदान मिलेगा इसके आलावा तालाबों और कृषि पौंडों की स्थापना पर भी 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कुएं और तालाब का आकार क्या होना चाहिए:
योजना के तहत, राज्य के किसानों को अपनी निजी जमीन यानी खेत पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाला कुआं बनवाना होगा। सामुदायिक या सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के कुएं का निर्माण करना आवश्यक है। इसके अलावा, निजी भूमि पर जल संचयन के लिए 150 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा तालाब बनवाना होगा। इसी तरह, फार्म पौंड का आकार 100 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा होना चाहिए।
योजना में कौन कर सकता है आवेदन:
राज्य के किसानों को उनके खेत में कुएं, तालाब और फार्म पौंड बनाने के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी मिलती है। बिहार के 9 जिलों में यह कार्यक्रम लागू है। जिनमें पटना, रोहतास, जमुई, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर शामिल हैं। वर्तमान में अन्य जिलों के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना में आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे:
योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
आवेदक का राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण, आवेदक के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
भू-धारकता प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी), जो 1 जनवरी 2023 से पहले की दिनांक का हो
समक्ष प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
जिस जगह पर कुआं या तालाब का निर्माण होने जा रहा है, उस जगह का फोटो
योजना के तहत कुएं और तालाब बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें:
इस योजना के अंतर्गत, जिलेवार और मदवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इसी आधार पर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के सिद्धांत के अनुसार, योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और संबंधित जिले के किसान 20 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इन किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय, आपके पास डीबीटी (DBT) पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है, तो आपको पहले 13 अंकों की DBT पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी. फिर आप योजना में आवेदन कर सकेंगे। dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान DBT पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण और सहायक निदेशक (शश्य) से संपर्क करना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए खेतिगाडी ऍप.
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