किसानों को मिलेगी गारंटीड पेंशन। जानें कैसे करना होगा आवेदन ?

किसानों को मिलेगी गारंटीड पेंशन। जानें कैसे करना होगा आवेदन ?

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केंद्र सरकार लगातार किसानों की सहायता के लिए योगदान दे रही है जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातें में सालाना नौ हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किसानों को पेंशन की सुविधा सरकार जल्द ही चालू करने वाली है जिसके तहत किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करना होगा।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना ६००० रूपए से दो हजार रूपए की तीन किस्त से आर्थिक मदद करती है। जिसके तहत अभी तक आठ किश्त यानि १६००० रूपए किसानों के खाते में जमा किये जा चुके है। किसानों को नौंवी किस्त का इंतजार है।

किसानों के सिक्योर बुढ़ापे के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना से शुरू की है जिससे आर्थिक मदद हो सके।

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क्या है पीएम किसान मानधन योजना

पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को ६० साल के बाद पेंशन दिया जाएगा। यदि किसी भी किसान का पीएम किसान में पहले से अकाउंट होल्डर है तो किसी कागजी अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। उनका अकाउंट लिंक सीधा पीएम किसान मानधन योजना में हो जाएगा।

स्कीम के अनेक लाभ

सरकार ने इस बात की पुष्टि की है की, किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के तहत गारंटीड ६० साल के बाद पेंशन दी जाएगी। इसका प्रावधान निश्चित किया है। इससे किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने का प्लान किया गया है।

स्कीम में १८ साल से ४० साल तक कोई भी किसान निवेश करने के लिए हक़दार रहेगा जिसके तहत किसान को ३००० रूपए तक की मासिक पेंशन मिलती है।

मानधन योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंटस

पहचान पत्र
आधार कोर्ड
आय प्रमाण पत्रआयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
खेत की खसरा खतौनी
बैंक खाते की पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
फैमिली पेंशन का भी प्रविधान
जिसमें साल में रूपए ३६ हजार पेंशन मिलेगी

जो किसान इस स्कीम में रजिस्टर करेंगे उन्हें मोटली निवेश करने पर ६० की उम्र के बाद सालाना रूपए ३६००० या तीन हज़ार रूपए मासिक गारंटीड पेंशन मिलेगी। किसानों को नुय्नतम राशि ५५ रूपए से २०० रूपए तक मंथली निवेश करना होगा।

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ फॅमिली पेंशन का भी प्रावधान दिया गया है। फॅमिली पेंशन में सिर्फ पति-पत्नी शामिल है जिसमें खाताधारक की माैत होने जाने पर उसके जीवनसाथी को ५० फीसद पेंशन मिलेगी।

जानें लाभार्थी को कैसे होगा फायदा

पीएम किसान योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल २००० रुपए की तीन किस्त यानी ६००० रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये रकम किसानों के खाते में सीधे जारी की जाती है। इसके खाताधारक अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है।

अगर किसान ये विकल्प चुनें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला योगदान भी इन्हीं तीन किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा। यानी इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे।

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