अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन की नयी दरें लागू

अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन की नयी दरें लागू

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किसान को रबी फसलों की बुवाई के साथ सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन की आवश्यकता होती है जिसके चलते किसानों को अब बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। जो किसान अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेकर रबी सीजन में तीन माह के लिए सिंचाई करते है या फिर वो किसान जो रबी और खरीफ फसलों की खेती करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी ने अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी हैं। यह दरें ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू की गयी है ।

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अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई विद्युत दरें सिंगल फेस एवं थ्री फेस के कन्सेशनके लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम्, एवं चंबल संभाग के १६ जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए लागू की गयी है।

नयी विद्युत दरें सिंगल फेस एवं थ्री फेस

कंपनी की दरें अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी १८४३ रूपए तथा तीन माह के लिए सिंगल फेज १ एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए राशि जमा करनी होगी। इसके आलावा २ एचपी के लिए ३४८० रूपए एवं ३ एचपी के लिए ५,११८ मात्र रूपए ही देना होगा।

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यदि थ्री फेज पर अस्थायी ३ एचपी कृषि पंप लेते हैं तो तीन माह के लिए इनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, सहित कुल ४८७९ रूपए देना अनिवार्य है। इसके आलावा ५ एचपी – ७९९४ रूपए, ७.५ एचपी के लिए १२,६६८ रूपए और १० एचपी के लिए १५,७८४ रूपए देना अनिवार्य है । अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर २०२१ से हो चुकी है।

तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा जमा

कंपनी ने कहा है कि, ”अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है।”

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