नए ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाएं

नए ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाएं

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किसानों के लिए खेतीबाड़ी और बागवानी के कार्य के लिए ट्रेक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। ट्रैक्टर के माध्यम से अन्य कृषि यंत्रों को जोड़कर खेती के कार्यों को आसान बनाया जाता है। इससे श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। ट्रैक्टर खेती के कार्यों के लिए सबसे एहम भूमिका निभाते हैं।

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समय के साथ किसानों के कार्यों को आसान बनाने के लिए बाजार में ट्रेक्टर ब्रांड भी हैं भूमिका निभा रहे है। वे कम से कम मूल्य में ट्रेक्टर को किसानों तक पहुंचाना चाहते है। मगर कुछ किसान ऐसे भी है जिनकी आर्थिक स्तिथि बहुत ही कमज़ोर होती है और वे ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते है।

सरकार सब्सिडी प्रदान किसान को ध्यान में रखते हुए करती है।

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यह सब्सिडी विभिन्न राज्यों में निर्धारित निमानुसार प्रदान की जाती है। पर सामान्य तौर पर ट्रेक्टर की खरीद पर सिर्फ २० से ५० प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है। तो जानते है इसकी अधिक लाभ के बारे में।

उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ।

किसान यदि उत्तर प्रदेश राज्य का हैं तो वह इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। नए ट्रेक्टर खरीद पर ३० प्रतिशत सब्सिडी के साथ ट्रेक्टर खरीद सकते हैं। यह लाभ उद्यान विभाग द्वारा मुहैया कराया जाता है। यदि २०HP का ट्रेक्टर खरीदते हैं तो ७५ हजार रूपए तहत अनुसूचित जाति के लिए किसानों को १ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है.

इस साल सरकार ने सब्सिडी को कम किया है, पहले अनुसूचित जाती को डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी । कृषि विभाग भी ट्रेक्टर खरीद पर २५ प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करते थे जिसके तहत ४५ हजार रूपए तक सब्सिडी प्रदान भी की जाती थी।

वहीं ८ HP की पावर टिलर की खरीद पर सब्सिडी ५० से घटाकर ४० हजार रूपए उद्यान विभाग द्वारा कर दी गयी है।

ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

  • उत्तर प्रदेश किसानों को ऑफिशल वेबसाइट https://www.upagriculture.com/ पर क्लिक करना होगा।
  • फिर जिला उद्यान अधिकारी से सब्सिडी के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा।
  • फिर आपको इस बात की पुष्टि करनी होगी कि जो कृषि यन्त्र खरीदने जा रहे है उसके लिए पैसे है या नहीं,
  • उसी आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी।
  • यह योजना सिर्फ सीमांत किसानों के लिए है।

ट्रैक्टर खरीद पर कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य है :

  • नए ट्रेक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ।
  • किसान ने यदि पिछले साथ साल में कोई नया ट्रेक्टर न खरीदा हो तोह ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।
  • आवेदक की खुद की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • किसान को एक वक़्त पर एक ही ट्रैक्टर खरीदना होगा।
  • एक ही परिवार से एक किसान ही आवदेन करेगा।
  • किसान किसी दूसरे कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

सब्सिडी नए ट्रेक्टर खरीद पर जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो
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