जानिए, सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें आवेदन करने का तरीका और योजना का विवरण है:
ट्रैक्टर कृषि मशीनों में से एक है जो खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यांत्रिक सहायता से किसान अपने खेती के विभिन्न कार्यों को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। ट्रैक्टर को जोड़कर, अन्य कृषि मशीनें चलाई जा सकती हैं, जिससे खेती और बागवानी का काम बहुत आसान हो जाता है। कृषि मशीनों की सहायता से किसान कम समय और श्रम में खेती के सभी कामों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके चलते, राज्य सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान 26 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की की अंतिम तिथि 11 मार्च है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का वितरण किसानों को उनके खेती उपकरणों को बेहतरीन तकनीकी साधनों में नवीनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।
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ट्रैक्टर खरीद पर कितनी सब्सिडी (Tractor Subsidy) मिलेगी:
यह जानने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस अनुदान का लाभ वही किसान होगा जो 45 एचपी और उससे अधिक एचपी के ट्रैक्टर को खरीदेगा। बाजार में विभिन्न ब्रांड और कंपनियों के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, जैसे कि महिंद्रा ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर, जॉन डियर ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, आयशर ट्रैक्टर, फार्मटैक ट्रैक्टर, आदि। इनकी कीमतें ब्रांड और फीचर्स के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। हालांकि, सब्सिडी का लाभ उसी को होगा जो अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर की खरीद करेगा, जिसकी जानकारी आप अपने जिले के कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
45hp से ज्यादा के ट्रैक्टर की कितनी है कीमत (Price over 45hp Tractors ):
45 एचपी या इससे ऊपर के ट्रैक्टर की मूल्य के संबंध में यदि विचार किया जाए, तो इसकी मूल्य विभिन्न ब्रांड्स के अनुसार विभाजित है। 45 एचपी के ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 6.40 लाख रुपए से लेकर 9.25 लाख रुपए तक है। यह मूल्य ट्रैक्टर की एक्स शोरूम कीमत है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार, चयन किए जाने वाले किसी भी ट्रैक्टर की कीमत को गिनती में लाने पर आपको एक लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ होगा। उदाहरण के लिए, 6.40 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर आपको उससे 1 लाख रुपए कम, यानी 5.40 लाख रुपए में मिलेगा, और 9.25 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी के साथ आपको उससे 1 लाख रुपए कम, यानी 8.25 लाख रुपए में मिलेगा।
सब्सिडी के लाभ से कौन-कौन से किसान होंगे योजना का हिस्सा:
वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ विशेषकर प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों को हो रहा है। इस योजना के तहत, केवल अनुसूचित जाति (एससी) के किसान आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य श्रेणी के किसान इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास पहले से ही ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत, केवल वे किसान पात्र माने जाएंगे जिन्होंने पिछले सात सालों में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर की खरीद सब्सिडी का लाभ नहीं लिया जा सक्ता है।
ट्रैक्टर सब्सिडी (Tractor Subsidy) के लिए पात्र व्यक्ति को इस योजना के लाभ के लिए यहा आवेदन करना होगा:
आवेदन के बाद, लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। चयन के बाद, किसान भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैक्टर निर्माताओं से मूल्य विचार करके अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसके लिए, किसान को कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीन की आपूर्ति के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
यदि आप हरियाणा राज्य के और अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov पर जाकर आवेदन करना होगा।
इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/# पर जाकर आवेदन करना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर “WHAT IS NEW AND ORDERS” में “Manufacturer Registration for SC Tractor Subsidy SB-89 Scheme” का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने “Manufacturer Corner” नाम का नया पृष्ठ खुलेगा, जहां आपको “New Registration” और “Dealer Login” का ऑप्शन दिखाई देगा।
आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप “New Registration” पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आएगा।
इसमें पूछी गई सभी जानकारी को भरकर आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, तो आप लॉगिन कर सकेंगे।
यदि आप इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके अलावा, उसके अतिरिक्त, आप जिला कृषि उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक:
योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- agriharyana.gov.in
योजना में आवेदन (रजिस्ट्रेशन) के लिए डायरेक्ट लिंक- agriharyana.gov.in/manufacturerRegSCTractor
योजना में डीलर हेतु डायरेक्ट लिंक लॉगिन- /agriharyana.gov.in/Scdealerlogin
योजना का टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117
अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए खेतिगाडी ऍप.
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