खरीफ फसलों की बुवाई के सीजन के आने के साथ ही किसानों को सिंचाई यंत्रों और उपकरणों की महत्वपूर्णता का अहसास हो रहा है। इस दिशा में, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पंपसेट, और पाइप लाइन सेट पर सब्सिडी उपलब्ध है।
विशेष बात यह है कि इन योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई यंत्रों और उपकरणों पर 40 से 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध की जाएगी। प्रदेश के कृषि विभाग ने इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य तय किए हैं और किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के उत्साही किसान जो सब्सिडी पर स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पंपसेट और पाइप लाइन सेट खरीदना चाहते हैं, वे इसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
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किन योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लक्ष्य से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन): स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिंचाई सिस्टम
राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन: स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट (डीजल या विद्युत), पाइप लाइन सेट
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन:पाइप लाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, , पंपसेट (डीजल या विद्युत)
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं: पंपसेट, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, (डीजल या विद्युत), रेनगन सिस्टम
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा: स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट।
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान: पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल या विद्युत)।
सिंचाई उपकरणों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई उपकरणों पर अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करने का विकल्प दिया है, जो किसान वर्ग और जोत श्रेणी के आधार पर 40 से 55 प्रतिशत तक है। राज्य के किसान जो सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) का उपयोग करके सिंचाई उपकरण की लागत के अनुसार प्राप्त सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक किसान के आधार कार्ड की प्रति (कॉपी)
- बैंक पासबुक के प्रथम पेज की प्रति (कॉपी)
- बी-1 का प्रमाण (कॉपी)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए)
- बिजली कनेक्शन के प्रमाण-पत्र (जैसे बिजली का बिल)
- आवेदन के समय और लॉटरी में चयन होने के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए जमा करना आवश्यक होगा।
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें?
- अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आप उपरोक्त सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए किसान को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- पहले से पोर्टल पर पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
- नए किसानों को आवेदन से पहले बायोमेट्रिक आधार अथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।
- जो किसान स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर जा सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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