किसान के लिए ट्रैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि मशीन है जिससे वह खेती के सभी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि राज्यों के नियमानुसार अलग-अलग होती है। मध्यप्रदेश में किसानों को 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को सस्ती दर पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है ताकि लघु व सीमांत किसानों को ट्रैक्टर की पहुंच हो सके। राज्य सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर सहित सहायक उपकरणों पर किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
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मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी कितनी मिलेगी? (How much subsidy will be given on the purchase of mini tractor?)
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिनी ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, लाभार्थी को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूह को मिनी ट्रैक्टर सहित उसके सहायक उपकरणों की खरीद पर 90 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख 15 हजार रुपए) की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरू की गई है, जिन्हें मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की सस्ती खरीद की सुविधा मिलेगी।
सब्सिडी पाने के लिए क्या है पात्रता (What is the eligibility to get subsidy?)
मिनी ट्रैक्टर योजना के लाभ अनुसूचित जाति और नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए योजना में शामिल होने वाले लोगों को राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्यों को अनुसूचित जाति या नवबौद्ध वर्ग के होना चाहिए। इस समूह में अध्यक्ष और सचिव को भी अनुसूचित वर्ग का होना चाहिए तब उन्हें मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत, ट्रैक्टर और उसके उपकरणों की खरीद पर 3.15 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं, तो लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा।
आपको योजना से लाभ कैसे मिलेगा (How will you benefit from the scheme)
मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आपका आवेदन मान्य होता है, तो आपको एक सारांश प्रिंट निकालकर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद, आपके आवेदन की लॉटरी निकाली जाएगी। जिन लाभार्थियों का चयन होता है, वे विक्रेता से मिनी ट्रैक्टर और सामान की खरीद करेंगे और रसीद का विवरण ऑनलाइन जमा कराएंगे। आपको भुगतान के लिए सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में मूल क्रय रसीद और वाहन लाइसेंस जमा करना होगा। इसके बाद, आपको सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for Mini Tractor Subsidy Scheme)
अगर आप महाराष्ट्र से हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, तो आप मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए खेतिगाडी ऍप.
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