कृषि यंत्र पर राज्य सरकार दे रही ५०% का अनुदान

कृषि यंत्र पर राज्य सरकार दे रही ५०% का अनुदान

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को ५०% सब्सिडी कृषि यंत्र पर और ४० प्रतिशत अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ प्रदान करवा रही है। किसानों को दस हजार वाले कृषि यंत्रों पर कोई भी जमानत राशि नहीं जमा करनी होगी। वही दस हजार से एक लाख रूपए वाले कृषि यंत्रों पर २५०० रूपए जमा करना होगा। यदि एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र या हायरिंग सेंटर के लिए ५००० रूपए की राशि जमा करनी होगी।

कृषि क्षेत्र पर किसान नयी तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह कृषि के लिए नयी तकनीक वाले कृषि यंत्रो की बढ़ती मांग के साथ विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र मिल रहे हैं जिनकी कीमत ज्यादा होने से किसान उन यंत्रों को खरीदने में असफल रहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार किसानों को ५० प्रतिशत सब्सिडी के साथ जीकरण की सुविधा कस्टम हायरिंग सेंटर में दी जा रही है।

प्रदेश के किसानों के लिए पंजीकरण की तिथि तय की हैं जिसमे ५०% तक कृषि पर सब्सिडी दी जाएगी एवं ४०% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त करने की भी सुविधा दी जा रही हैं।

सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया

पंजीकरण की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर मिलेगी।
प्री बुकिंग की प्रक्रियाwww.upagriculture.com पर करनी होगी।
आप अपना या परिवार से एक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करे।
आपको बजट का चयन कर मोबाइल पर एक टोकन नंबर का मैसेज भेजा जाएगा।
इसके बाद चालान को नजदीकी यूनियन बैंक की शाखा पर जाकर निर्धारित राशि जमा करनी होगी।
चालान को यंत्र खरीदने के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड किया जाना चाहिए।

केंद्र की तरफ से किराये पर दिए जा रहे कृषि यंत्र

किसान केंद्र सरकार की तरफ से भी कृषि यंत्रों का लाभ अर्जित कर सकते है। केंद्र सरकार फार्म मशीनरी सोल्युशन के माध्यम से किराये पर कृषि यंत्र प्रदान कर रही हैं।