किसानों के लिए हैं लाभदायी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, पढ़ें पूरी जानकारी

किसानों के लिए हैं लाभदायी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, पढ़ें पूरी जानकारी

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की जानकारी

भारत की ७५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इसके तहत किसानों को खेती में प्रयोग में लाये जाने वाले कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर की भूमिका एहम होती हैं। सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुवात की हैं, जिसे किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर अनुदान की शुरुवात २०२१ में की गयी थी जिसके अंतर्गत किसानों को उनके बैंक खातों में शेष राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भारत के किसी भी राज्य में सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के निम्नानुसार नया ट्रैक्टर खरीदने पर २० से ५० प्रतिशत की सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से होने वाले लाभ /आश्यक सूची

  • २० से ५० प्रतिशत तक की सब्सिडी नए ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी
  • किसानों को नए ट्रैक्टर खरीद पर ट्रैक्टर की राशि का ५० प्रतिशत खर्च करना होगा।
  • किसान को अनुदान प्राप्त करने के लिए भूमि किसानों के नाम पर होना आवश्यक हैं।
  • केंद्र और राज्य सरकार योजना के अंतर्गत किसानों को ५० प्रतिशत की सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर का ५० प्रतिशत ऋण के साथ प्रदान किया जाएगा।
  • इसके साथ देश की महिला किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा।

पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के पास जरुरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैं जिसकी जानकारी इस प्रकार हैं :-

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  • बैंक आकउंट पासबुक
  • ज़मीन के कागज़ात
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

किसान यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जरुरी पात्रता होना अनिवार्य हैं :

  • किसानों के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन के पहले सात वर्षो के लिए, आवदेक किसान को केंद्र या राज्य सरकार, या सरकारी योजनाओं की किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड का होना आवश्यक हैं।
  • इसके आलावा आवेदक के पास मांगे गए सभी जरुरी जस्तावेज़ का होना अनिवार्य होगा।
  • आवश्यक दस्तावेज़ को पास के कॉमन सर्विस सेंटर में स्थानांतरित करके आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके बाद जन सेवा केंद्र इस योजना के लिए आवदेन प्रदान करेगा।
  • इसके बाद आवेदन की पर्ची दी जाएगी जिसे संभाल के रखना होगा ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति की जांच करने में आसानी होगी।

योजना के आवेदन के लिए कैसे किया जा सकता हैं आवेदन

किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदक जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ राज्यों में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी हैं ।

ऑनलाइन आवेदन के लिए शामिल यह राज्य हैं :-

मध्य प्रदेश, हरयाणा, गोवा एवं बिहार जैसे जिले में किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बाकि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी हैं।

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