किसान के लिए यह एक अच्छी खबर है कि यूपी सरकार ने उन्हें एक तोहफा दिया है।सरकार ने फसलों की खरीद के लिए दिए गए बिजली बिलों में छूट देने का फैसला किया है और किसानों को बकाया बिलों का भुगतान करने में भी भारी छूट दी जाएगी।
किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं।इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को पैसे देना और उनकी खेती को बेहतर बनाना है। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया था, जो अब लागू हो रहा है। हालांकि, सरकार ने कुछ नियमों का पालन करने के लिए निर्धारित किया है। छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुफ्त बिजली का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जिनका कोई बकाया नहीं है जिनका मार्च 2023 से पहले कोई भी बकाया नहीं है। अगर किसान के पास कोई बकाया है, तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए उसे भुगतान करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा को भी सरकार ने निर्धारित किया है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के द्वारा यूपी पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी किया है।
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कैसे मिलेंगी छूट:
सिंचाई के लिए किसान भाइयों को फ्री बिजली का लाभ 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले का सभी बकाया भुगतान किसानों को करना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा 3 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में, किसान भाइयों को एकमुश्त बकाया भुगतान करना होगा, जिसमें 100% ब्याज और विलम्ब अधिभार में छूट दी जाएगी। दूसरे विकल्प के अंतर्गत, अगर किसान भाइयों ने तीन समान किस्तों में बकाया चुका दिया है, तो उन्हें ब्याज और विलम्ब अधिभार में 90% तक की छूट प्राप्त होगी।
तीसरे विकल्प के अंतर्गत, किसान भाइयों को छह किस्तों में बकाया रुपये चुकाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, उन्हें ब्याज और अधिभार में 80% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यदि किसान भाई किस्तों को समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
किसानों को क्या होंगे फायदे:
किसान भाइयों को 10 हार्स पावर तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 140 यूनिट तक कोई भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। अधिक संख्या में यूनिट उपयोग करने पर अतिरिक्त रुपये किसानों को देने होंगे। इसके अलावा, 10 हार्सपावर यानी 7.46 किलोवाट से अधिक क्षमता के कनेक्शन पर प्रतिमाह 1045 यूनिट के रुपये नहीं लगेंगे। जबकि इससे अधिक यूनिट हो जाने पर रुपये जमा करने होंगे।
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