न्यूनतम राशि देय पर किसानों को कृषि पंप कनेक्शन पर मिलेगी राहत

न्यूनतम राशि देय पर किसानों को कृषि पंप कनेक्शन पर मिलेगी राहत

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कृषि पंप की की दरें फसलों की लागत बिजली की दरों पर भी न्रिभर करती है, कम बिजली दरों में उत्पादन की लागत कम होती है वहीं अधिक बिजली दरों फसल की उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। किसान फसलों की सिंचाई के लिए स्थायी एवं अस्थायी रूप से कनेक्शन लेते हैं ताकि फसलों पर सिंचाई समय पर की जा सकें।

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इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार बिजली दरों में राहत प्रदान करने हेतु सब्सिडी देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद् द्वारा विक्त वर्ष २०२१-२२ के घरेलु एवं कृषि उपभोक्ताओं को २० हजार करोड़ रूपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री -परिषद् ने कृषि पंप उपभोक्ताओं को १० हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की दर से शेष राशि प्रदान करनी होगी। यह राशि सब्सिडी के रूप में वितरत की जाएगी। इससे २१ लाख ७५ हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

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१० हॉर्स पावर से अधिक वाले मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता से १५०० रूपए प्रति हार्सपावर की दर से होगा। राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वितरण कम्पनियों को दी जाएगी। सरकार द्वारा निश्चित राशि ६४४ करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के लगभग ५० हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभनावित होंगे।

इसके साथ मीटर युक्त स्थायी या अस्थायी कृषि पंप संयोजनों पर ईंधन प्रभार, नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाएगी। सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में छूट राशि पर वितरण किया जाएगा। सरकार ने एक निश्चित राशि तय की है जिसके लिए ३५० करोड़ रूपए की राशि देय होगी जिसमें लगभग २० हजार मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप एवं २ लाख अस्थायी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

जिन किसान के पास एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले ५ हार्सपावर तक के अनुसूचित जाती और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्कबिजली कनेक्शन विद्युत प्रदाय की जायेगी।

समूह सिंचाई उपभोक्ताओं और उच्च दाब उदवहन को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। राज्य सरकार छूट राशि में सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। जिसके लिए ९० करोड़ की राशि सब्सिडी के रूप में देय की जाएगी। प्रदेश के कृषि क्षेत्र के पभोक्ताओ को विद्युत देयक में १५७२२ करोड़ ८७ लाख रूपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी जिससे कृषि पंप उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाएगी।

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