भीषण गर्मी के बाद तापमान में कमी देखी जा रही है और कुछ दिनों में मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेत में बारिश का जल संचय करने के लिए फार्म पौंड (Farm Pond) बनवाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि किसानों को फॉर्म पौंड बनाने के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसका मतलब है कि किसान को मात्र 30 प्रतिशत पैसा अपनी जेब से लगाना होगा और फार्म पौंड का निर्माण कर सिंचाई के लिए वर्षा जल का संचय कर सकेंगे। इस पौंड में मछली पालकर भी किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
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फार्म पौंड के लिए अनुदान किस योजना के तहत मिलेगा:
कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही खेत तलाई योजना के अंतर्गत फार्म पौंड पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी किसानों को खेत तलाई योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, किसान संचाई के लिए वर्षा जल का संचय कर सकेंगे, जिससे वे अपनी खेती के लिए पानी की सुविधा में बेहतरी कर सकेंगे। इससे किसान खरीफ फसल, सब्जी की फसल और रबी फसलों में सिंचाई कर सकेंगे और बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे।
फार्म पौंड के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी:
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को फार्म पौंड बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार, कच्चे फार्म पौंड पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौंड पर 90 प्रतिशत या अधिकतम 1,35,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी श्रेणी के किसानों को हर कच्चे पौंड पर 60 प्रतिशत, या 63,000 रुपए, और हर प्लास्टिक लाइनिंग वाले पौंड पर 80 प्रतिशत, या 1,20,000 रुपए, का अनुदान मिलेगा।
फार्म पौंड की जल क्षमता:
फार्म पौंड की जल क्षमता को लेकर योजना का प्रावधान है कि किसानों को कम से कम 400 घनमीटर की क्षमता का फार्म पौंड बनवाना होगा तभी उन्हें अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही, किसान को अपने नाम पर एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। जबकि संयुक्त खातेदार की स्थिति में, एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की भूमि जरुरी है।
फार्म पौंड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- खेत का नक्शा: फार्म पौंड का निर्माण करने के लिए आपको खेत का नक्शा या तलाशी रिपोर्ट प्रदर्शित करनी होगी।
- किसान पंजीकरण पत्र: यदि आप पंजीकृत किसान हैं, तो आपको अपने किसान पंजीकरण पत्र की प्रतिलिपि या संबंधित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड आवेदन में शामिल होना चाहिए।
- किसान प्रमाण पत्र: किसान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।
- बैंक खाता विवरण: आपका बैंक खाता विवरण भी आवेदन में शामिल होना चाहिए।
- आवेदन पत्र: फार्म पौंड के लिए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि या संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक हो सकती है।
फार्म पौंड पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:
- अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाएं और आवेदन करें।
- आप स्वयं अपनी SSO (संगठन सूचकांक) आईडी के माध्यम से राज किसान पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और आपको जमा प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही मिलेगी।
- आपको मोबाइल मैसेज के माध्यम से या कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है।
- आपके द्वारा निर्मित फार्म पौंड के मौके पर और बाद में विभाग के द्वारा मौका मुलायन और सत्यापन किया जाएगा।
- सब्सिडी आपके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
यह सभी कदम आवेदन प्रक्रिया को सम्पन्न करने में मदद करेंगे और आपको फार्म पौंड बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त होगी।
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