प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है, ताकि फसल को किसी प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में उन्हें मुआवजा मिल सके।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग खेती पर निर्भर हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसी दिशा में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए आप 31 दिसंबर, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
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31 दिसंबर से पहले करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रबी सीजन की फसलों के बीमा के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है, जिससे आंधी, बाढ़, सूखा या तूफान जैसी आपदाओं से फसल को हुए नुकसान की स्थिति में उन्हें मुआवजा मिल सके।
इन फसलों का कराएं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। किसानों ने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुरक्षा और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस योजना में अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। खरीफ सीजन के मुकाबले रबी फसलों के लिए औसत बीमा प्रीमियम दर में भी कमी की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को समर्थन देना है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं:
अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल में हुए नुकसान के बाद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
खेती को निरंतर बनाए रखने के लिए किसानों की आय में स्थिरता लाना।
किसानों को आधुनिक और नई कृषि विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ किसानों को उत्पादन जोखिम से सुरक्षित रखने में मददगार होगा।
इस योजना के तहत कितनी फसलों को मिलता है कवरेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाद्य फसलें (जैसे अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें और वार्षिक बागवानी फसलों का बीमा उपलब्ध है।
फसल बीमा की कट-ऑफ डेट
रबी सीजन की फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चने का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। किसान 31 दिसंबर से पहले इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीमा राशि कितनी चुकानी होगी?
खरीफ सीजन की फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 2% प्रीमियम देना होगा।
रबी सीजन की फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 1.5% प्रीमियम देना होगा, जो खरीफ की तुलना में 0.5% कम है।
बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 5% प्रीमियम चुकाना होगा।
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