कृषि मशीनों पर मिलेगी 50% तक की सब्सिडी
राजस्थान सरकार किसानों को कृषि मशीनों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सुविधा “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM)” योजना के तहत दी जा रही है, जिसमें किसानों को कुछ विशेष कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के श्रम और समय को बचाने के लिए खेती में नई तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ावा देना है।
कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी की सूची इस प्रकार है:
- सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹15,000-28,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹12,000-22,400
- डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹20,000-50,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹16,000-40,000
- रोटावेटर:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹42,000-50,400
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹34,000-40,300
- मल्टी क्रॉप थ्रेसर:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹30,000-1,00,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹25,000-80,000
- रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹30,000-75,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹24,000-60,000
- चिजल प्लाऊ:
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹10,000-20,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹8,000-16,000
इन यंत्रों की क्षमता 20 बी.एच.पी. से 35 बी.एच.पी. तक हो सकती है। सब्सिडी की राशि और प्रतिशत दोनों में से जो भी कम होगी, उसी के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि चिजल प्लाऊ पर 50% सब्सिडी ₹5,000 होती है और अधिकतम राशि ₹10,000 तय है, तो किसान को ₹5,000 की सब्सिडी मिलेगी।
पात्रता और चयन के नियम
- किसान के पास खेती की जमीन होनी चाहिए, या अगर परिवार अविभाजित है, तो राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनकर्ता का नाम होना जरूरी है।
- एक किसान को किसी भी योजना में एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल में केवल एक बार सब्सिडी मिलेगी।
- ट्रैक्टर से चलने वाली कृषि मशीन की सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदनकर्ता के नाम पर होना जरूरी है।
कैसे करें आवेदन
इच्छुक किसान जनाधार नंबर के जरिए खुद से या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद तुरंत रसीद प्राप्त होगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल
- लघु सीमान्त किसान का प्रमाण पत्र
- ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.)
कृषि मशीन की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही किसान मशीन खरीद सकते हैं। मंजूरी की सूचना मोबाइल पर या क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त की जा सकती है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को राज्य के किसी भी रजिस्टर्ड निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदना होगा।
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