गेहूं विक्रय पंजीयन के लिए जानें, कहां और कैसे करना है
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रबी सीजन में अधिकांश किसानों ने गेहूं की बुवाई की है, जो इस बार रबी की मुख्य फसल होती है, और उम्मीद है कि इससे बड़ी पैदावार मिलेगी। साथ ही, सरकार ने किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है, जो उनके लिए एक उपहार है। किसानों को गेहूं बेचने से पहले की अपेक्षा इससे इस बार अधिक लाभ मिलेगा। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी।
प्रदेश सरकार किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं गेहूं की खेती की लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस के रूप में किसानों को रबी फसल विपणन सीजन 2024-25 के लिए दिया गया है। इसके लिए भी पंजीयन किये जाते हैं। प्रदेश के किसान जो गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करना चाहते हैं, वे पंजीयन करवा सकते हैं और गेहूं की उपज की बिक्री पर बोनस का लाभ भी ले सकते हैं।
किसानों से गेहूं खरीदने का वर्तमान मूल्य क्या होगा?
किसानों को हर क्विंटल 125 रुपये का बोनस राज्य सरकार से मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी, इस पर 125 रुपए बोनस भी मिलेगा। प्रदेश के लाखों किसान इससे योजना का फायदा उठा सकते है।
गेहूं की खरीद की क्या होगी व्यवस्था:
राज्य में गेहूं की खरीद का प्रबंध भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) द्वारा किया जाएगा। गेहूं की खरीद के लिए निगम द्वारा संचालित खरीद केंद्रों पर किसानों से रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत खरीद की जाएगी। इसके लिए किसान अपनी खेती से गेहूं को बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं, जिसके लिए वे भारतीय खाद्य निगम डिपो के ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मोड्यूल का उपयोग भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 20 जनवरी 2024 से किसानों का पंजीयन शुरू किया है। जो किसान अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया है, वे ई-मित्र केंद्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य माध्यमों के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च 2024 से शुरू होगी।
एमएसपी पर फसल बेचने के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज:
- किसानों को गेहूं को एमएसपी पर बेचने के लिए पहले पंजीयन कराना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- किसान का जन आधार कार्ड जरुरी है ।
- बैंक की पासबुक की कॉपी।
- किराये की भूमि/बटाईदार/अनुबंध भूमि: भूमि मालिक का जन आधार कार्ड, माह जिसमें बटई एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी (पीडीएफ प्रारूप में जिसका अधिकतम आकार 150 केबी तक होना चाहिए)
बता दें कि पंजीकरण के लिए किसानों को अपने जन आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आदि की जानकारी को अपडेट करना होगा ताकि पंजीयन में कोई समस्या नहीं आए।
गेहूं पर बोनस का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन कैसे करें पंजीयन :
- गेहूं पर बोनस का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं:
- गेहूं विक्रय के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए सबसे पहले आपको खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा। वहां होम पेज पर आपको गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखआयी देगा । आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है ।
- वहां आपके सामने “किसान पंजीकरण” नाम से एक विकल्प खुलेगा। इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाएगी, जिन्हें पंजीकरण करने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद, आपको “किसान पंजीकरण” के लिए नीचे की ओर हाथ के निशान के साथ लिखा “यहां क्लिक करें” दिखाई देगा, और आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- वहां क्लिक करने पर, आपके सामने एक पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे फसल का नाम और जन आधार कार्ड नंबर। इसके बाद, आपको “खोजें” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने जन आधार कार्ड से किसान के परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी। इसमें, जिसके नाम गिरदावरी है, उसका चयन करना होगा।
- इसके बाद, आपको खाताधारक का विवरण भरना होगा, जैसे कि खाताधारक का नाम, पिता या पति का नाम, श्रेणी, जाति, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पंचायत समिति, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम और खाताधारक का पता।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “रिकार्ड सेव करें” बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एमएसपी से गेहूं की फसल बेचने के संबंध में संदेश प्राप्त होगा।
- इसके बाद, किसान को वह खरीद केंद्र चुनना होगा, जिस पर वह अपनी फसल बेचना चाहता है।
- इसके बाद, किसान को अपनी भूमि का विवरण प्रदान करना होगा।
- इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, किसान को “रिकॉर्ड सेव करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, गेहूं पंजीयन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एमएसपी से गेहूं की फसल बेचने के संबंध में संदेश प्राप्त होगा।
किसानों को SMS नहीं मिलने पर क्या करें? (How can farmers proceed if they don’t receive SMS messages?)
गेहूं की उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराने के 7 से 10 दिनों तक, यदि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोई एसएमएस (संदेश) प्राप्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
क्रय केंद्र से संपर्क करें: संबंधित क्रय केंद्र से संपर्क करें और उन्हें आपकी स्थिति के बारे में सूचित करें। उन्हें आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करें ताकि वे आपकी समस्या को हल कर सकें।
स्वयं का पंजीकरण संख्या जाँचें: आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने स्वयं के पंजीकरण संख्या या जन आधार का उपयोग करके जाँच सकते हैं कि क्या आपकी जानकारी सही है और वहां कोई त्रुटि नहीं है।
का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा।
विभागीय वेबसाइट पर जाँचें: आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको पंजीकृत गेहूं विक्रय की स्थिति दिखाई जा सकती है और यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार सकते हैं।
इन कदमों का पालन करके आप अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सही समय पर गेहूं की उपज बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए खेतिगाडी ऍप.
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