आवेदन की अंतिम तिथि – 23 अक्टूबर 2024
उत्तर प्रदेश के किसानों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने जा रहा है क्योंकि योगी सरकार कृषि उपकरणों पर एक सब्सिडी योजना लागू कर रही है। यह पहल कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनरी पर सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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सब्सिडी योजना का विवरण: यह कैसे काम करती है?
इस योजना के तहत, किसान कृषि उपकरण बुक कर सकते हैं, जिसमें सब्सिडी ₹10,000 से ₹1 लाख तक है, केवल ₹2,500 की बुकिंग शुल्क का भुगतान करके। जिन उपकरणों पर सब्सिडी ₹1 लाख से अधिक है, उनके लिए बुकिंग राशि ₹5,000 होगी। यह योजना विभिन्न कृषि उपकरणों और उपकरणों को कवर करती है, जिसमें कृषि सुरक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उपकरण किराए के लिए हाई-टेक हब, थ्रेशिंग फ्लोर और छोटे गोदाम शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयास
यह पहल योगी सरकार के ongoing प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाना और किसानों के जीवनयापन का समर्थन करना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए है, जो उत्पादकता को बढ़ाने और कृषि की श्रम तीव्रता को कम करने में मदद करेगी।
इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रों और हाई-टेक हबों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो किसानों को किफायती कीमतों पर उपकरण किराए पर लेने की अनुमति देगा। यह विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है, जो महंगी मशीनरी खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं रखते, लेकिन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
किसान सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर। आवेदन करने के लिए, किसानों को सब्सिडी वाले उपकरण बुक करने के लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन केवल आवेदक या उनके परिवार के मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
एक बार बुकिंग हो जाने के बाद, आवेदकों को बुकिंग के 10 दिनों के भीतर उपकरण का बिल अपलोड करने की आवश्यकता होगी। निर्धारित समय में बिल अपलोड नहीं करने पर बुकिंग रद्द हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया ओटीपी सत्यापन प्रणाली के माध्यम से मॉनिटर की जाती है, ताकि केवल वास्तविक आवेदक ही आगे बढ़ सकें।
अविकसित आवेदकों के लिए रिफंड
जो किसान लक्षित संख्या को पूरा नहीं करते या ई-लॉटरी प्रणाली में चयनित नहीं होते, उन्हें उनकी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि यदि उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नहीं चुना जाता है, तो किसानों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
जो किसान सफलतापूर्वक अपने उपकरण बुक करते हैं, उन्हें उपकरण खरीदने और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन मिलेंगे, जिसमें खरीद की रसीदें और उपकरण की तस्वीरें शामिल हैं। कस्टम हायरिंग केंद्रों या हाई-टेक हब स्थापित करने वालों के लिए खरीद पूरा करने की समय सीमा 45 दिन तक बढ़ाई गई है।
ई-लॉटरी चयन प्रक्रिया
यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो लाभार्थियों का चयन करने के लिए ई-लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ई-लॉटरी जिला स्तर की कार्यकारी समिति के सामने आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) करेंगे, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
इसके अतिरिक्त, लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिससे अधिक किसानों को योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। ई-लॉटरी के विवरण, जैसे कि तारीख, समय और स्थान, संबंधित जिला उप कृषि निदेशक द्वारा आवेदकों को सूचित किए जाएंगे।
उपकरण कहां से खरीदें?
जो किसान चयनित होंगे, वे सरकार के upyantratracking.in पोर्टल पर सूचीबद्ध पंजीकृत निर्माताओं से मशीनरी खरीद सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण मानक के अनुसार हो, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता के उपकरण प्राप्त हो सकें, जो उनकी कृषि प्रथाओं को सुधारने में मदद करेंगे।
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