बिहार राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर सहित 90 विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। बिहार राज्य में सभी श्रेणियों के किसान ऑनलाइन आवेदन जमा करके इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।
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क्या है ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर –
आधुनिक कृषि यंत्रों में स्प्रेयर शामिल हैं जो ट्रैक्टरों पर लगे होते हैं। किसान इस उपकरण के उपयोग से अपनी फसलों में अधिक तेजी से कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। नतीजतन, किसान मानव संसाधनों पर कम निर्भर हैं और कम समय में अधिक पूरा कर सकते हैं। साथ ही इस मशीन को इस्तेमाल करने की लागत भी कम आती है। ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर की सहायता से किसान कम समय में बड़े क्षेत्र में कीटनाशक और अन्य पदार्थों का छिड़काव कर सकते हैं। ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर कई व्यवसायों द्वारा निर्मित होते हैं।यह मशीन किसानों द्वारा उनकी पसंद और उनकी संपत्ति के स्थान के आधार पर चुनी जा सकती है। आधुनिक कृषि यंत्रों में स्प्रेयर शामिल हैं जो ट्रैक्टरों पर लगे होते हैं। किसान इस उपकरण के उपयोग से अपनी फसलों में अधिक तेजी से कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। नतीजतन, किसान मानव संसाधनों पर कम निर्भर हैं और कम समय में अधिक पूरा कर सकते हैं। साथ ही इस मशीन को इस्तेमाल करने की लागत भी कम आती है। ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर की सहायता से किसान कम समय में बड़े क्षेत्र में कीटनाशक और अन्य पदार्थों का छिड़काव कर सकते हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर कई फर्मों द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
सब्सिडी कितनी मिलेगी-
सरकार ने ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर की विभिन्न किस्मों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार सामान्य श्रेणी के किसानों को इसके लिए 40% तक की सब्सिडी देगी। जिससे किसानों को कुल मिलाकर 24,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। वहीं सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों को ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी देगी। जिसे अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी।
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मशीन के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
यदि आप बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-
- किसान के ऑनलाइन पंजीकरण से ट्रैक्टर रसीद
- किसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- किसान की बैंक पासबुक और खाता विवरणी के प्रथम पृष्ठ का डुप्लीकेट
- आवेदन करने वाले किसान की एक पासपोर्ट साइज फोटो
- खरीदे गए कृषि उपकरणों के कम्प्यूटरीकृत बिल
- स्व-घोषणा पत्र
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मशीन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहा आवेदन करें-
ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर उपकरण पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान इसके लिए बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तब भी आप इस सरकारी कार्यक्रम के लिए सीएससी में व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर सकते हैं।उन्हें बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सबसे पहले कृषि विभाग के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं या इसके बारे में अधिक जानने के लिए कार्यक्रम की हेल्पलाइन 18003456214 पर कॉल कर सकते हैं।
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