बाढ़ या आपदा में मवेशियों पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा: जानिए योजना की विस्तृत जानकारी

बाढ़ या आपदा में मवेशियों पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा: जानिए योजना की विस्तृत जानकारी

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  •  दुधारू पशु: गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की बाढ़ या आपदा में मृत्यु होने पर प्रति पशु ₹37,500 का मुआवजा मिलेगा।       एक परिवार को अधिकतम 3 दुधारू पशुओं का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • अन्य पशु: बकरी, भेड़, और सुकर की बाढ़ या आपदा में मृत्यु पर प्रति पशु ₹4,000 का मुआवजा दिया जाएगा। प्रति परिवार को अधिकतम 30 अन्य पशुओं का मुआवजा प्राप्त होगा।
  • भारवाही पशु: बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की बाढ़ या आपदा में मृत्यु पर प्रति पशु ₹32,000 का मुआवजा दिया जाएगा। प्रति परिवार को अधिकतम 3 भारवाही पशुओं का ही मुआवजा मिलेगा।
  • बछड़ा, खच्चर, गदहा, टट्टू: इन पशुओं की बाढ़ या आपदा में मृत्यु पर प्रति पशु ₹20,000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रति परिवार को अधिकतम 6 ऐसे पशुओं का मुआवजा मिलेगा।
  • पोल्ट्री: मुर्गी पालन करने वालों को मुर्गियों की बाढ़ या आपदा में मृत्यु पर प्रति मुर्गी ₹100 का मुआवजा मिलेगा। प्रति परिवार को अधिकतम ₹5,000 तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

अनुदान कैसे प्राप्त करें?

अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए खेतिगाडी ऍप.

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