बिहार सरकार दे रही बागवानी फसलों पर अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया!
स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप, बागवानी फसल-प्रकार की संरचना मुख्य रूप से फलदार वृक्ष, फूल और सब्जियाँ हैं। सरकार महत्वपूर्ण सब्सिडी देकर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक किसान इन फसलों की ओर रुख करें, इसने सब्सिडी के स्तर को भी बढ़ा दिया है। बिहार सरकार का बागवानी विभाग एक “क्लस्टर-आधारित बागवानी योजना” शुरू कर रहा है। इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रति एकड़ ₹2 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
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बागवानी योजना के तहत किन फसलों पर सब्सिडी दी जा सकती है
क्लस्टर-आधारित बागवानी योजना के तहत किन फसलों पर सब्सिडी दी जा सकती है किसानों को अमरूद, भारतीय आंवला (आंवला), नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सब्सिडी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक किसान बिहार सरकार के बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
क्लस्टर बागवानी योजना: फलों-फूलों की खेती पर भारी सब्सिडी!
क्लस्टर बागवानी योजना के तहत सब्सिडी की राशि क्लस्टर-आधारित बागवानी योजना के तहत एक गांव में किसी विशेष फसल की खेती के लिए कम से कम 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए। दी जाने वाली सब्सिडी की राशि फसलों के अनुसार अलग-अलग होती है:
अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा – प्रति एकड़ ₹1 लाख तक।
ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी – रोपण सामग्री की लागत सहित प्रति एकड़ ₹2 लाख तक।
यह योजना न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) प्रति किसान पर लागू होती है।
किसानों को दो किस्तों में सब्सिडी दी जाती है:
पहली किस्त: सब्सिडी राशि का 65%
दूसरी किस्त: सब्सिडी राशि का 35%
इसके अलावा, गैर-भूमिधारक किसान भी कानूनी रूप से वैध अनुबंध (एकरारनामा) प्रस्तुत करके गेंदा, स्ट्रॉबेरी और पपीता उगाने के लिए सब्सिडी (गैर-रैयत) प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को बिहार बागवानी विभाग के आधिकारिक पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए, किसानों को बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल से पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होती है।
यदि अपलोड किए गए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद या अनुबंध दस्तावेज़ में त्रुटियाँ हैं, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, और अस्वीकृति का कारण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
आवेदन करने से पहले, सभी इच्छुक किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस बैंक खाते में वे DBT भुगतान प्राप्त करते हैं, उसका विवरण अद्यतित है। अधिक जानकारी के लिए किसानों को अपने स्थानीय ब्लॉक या जिला बागवानी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
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