बिहार में मखाने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना विकास योजना 2024 के तहत अनुदान की योजना सरकार द्वारा बनायीं गई है । इच्छुक किसान भाई उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार मखाना विकास योजना 2024
बिहार में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा किसान भाइयों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो किसान इस अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपनी जमीन की अद्यतन रसीद के साथ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 29,100 रुपये का अनुदान मिलेगा।
इस वर्ष मखाना बीज उत्पादन के लिए अनुदान:
इस वर्ष 25 एकड़ में मखाना बीज उत्पादन के लिए अनुदान दिया जाएगा। वैज्ञानिकों की निगरानी में किसानों को बीज उत्पादन कराया जाएगा। किसानों को लागत मूल्य का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। बीज तैयार होने पर कृषि विभाग मखाना बीज अनुदान योजना के तहत 312 हेक्टेयर मखाना खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करेगा।
प्रति एकड़ मिलेगा इतना अनुदान:
किसानों को मखाना क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 375 एकड़ में मखाना की खेती के लिए अनुदान मिलेगा। यह अनुदान किसानों को मखाना की खेती के लिए बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद करेगा। साथ ही, सरकार मखाना की खेती के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। किसानों को प्रति एकड़ 29,100 रुपये का अनुदान मिलेगा।
योजना की विशेषताएं:
मखाना विकास योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में बीज उत्पादन, वितरण, नए क्षेत्रों का विस्तार, भंडारण सुविधाएं और प्रशिक्षण शामिल हैं।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज़:
यदि कोई व्यक्ति यह मखाना विकास योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, तो उसे आवेदन के लिए बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, भूमि की खतौनी, आधार कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपने साथ लाना होगा।
बिहार में मखाना उत्पादन करने वाले जिले हैं:
सीतामढ़ी
मधुबनी
दरभंगा
सुपौल
सहरसा
मधेपुरा
अररिया
पूर्णिया
कटिहार
किशनगंज
बिहार मखाना विकास योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
- पंजीकरण पृष्ठ पर जाकर आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- घोषणा बॉक्स को टिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- आपको एक रसीद मिलेगी जिसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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