कृषि छात्राओं को 11वीं कक्षा से PhD तक मिलेगी वार्षिक प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार ने कृषि पढ़ाई(AgriEducation) करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की है। कक्षा 11 से पीएचडी तक प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है और कितनी सहायता उपलब्ध है, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए और अधिक प्रयास करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र को अपना विषय चुनने वाली छात्राओं और उनके विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में एक बड़ी घोषणा की है। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की छात्राएं जो कक्षा 10 पास करने के बाद खेती करना चुनती हैं और जो कृषि में उच्च अध्ययन करने की इच्छा रखती हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 है।
कितनी होगी प्रोत्साहन राशि
- वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) में कृषि पढ़ाई(AgriEducation) करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष ₹15,000।
- अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामर बागवानी, डेयरी, कृषि इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण (4 वर्षीय पाठ्यक्रम): पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹25,000।
- श्री करण नरेंद्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जोबनेर से बीएससी कृषि और कृषि-व्यवसाय में नामांकित छात्रों को 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष ₹25,000 मिलेंगे।
- कृषि में एमएससी के लिए, प्रोत्साहन राशि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹25,000 होगी।
- कृषि में पीएचडी के लिए, छात्रों को 3 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹40,000 मिलेंगे।
क्या होगी पात्रता
- छात्राओं को राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए।
- उन्हें राज्य में सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों की छात्रा होना चाहिए।
- प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़: निवासी प्रमाण और पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक छात्र राजस्थान किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या तो स्वयं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से, या ई-मित्र के निकटतम केंद्र पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन को संबंधित कृषि अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और ई-हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संस्थान (स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय) के प्रमुख को भेजा जाएगा।
ई-साइन पर संस्थान के प्रधान का प्रमाण पत्र
राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण होने पर संस्थान प्रधान द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा तथा छात्र की वर्तमान कक्षा का प्रमाण पत्र ई-साइन पर जारी किया जाएगा। प्रधान यह भी प्रमाणित करेगा कि छात्र ने वही कक्षा नहीं ली है तथा फेल नहीं हुआ है, तथा उसी कक्षा में फेल नहीं हुआ है। यदि फर्जी आवेदनों को मंजूरी दी जाती है तथा प्रमाणित किया जाता है तो प्रधान को उत्तरदायी माना जाएगा। ई-साइन प्रमाण पत्र के सत्यापन पर संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार), जिला परिषद द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन के उसी वित्तीय वर्ष में पात्रता का ई-साइन प्रमाण पत्र जारी न करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
कौन पात्र नहीं होगा?
- पिछले वर्ष फेल हुए छात्र तथा उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र।
- ग्रेड सुधार के लिए उसी कक्षा को पुनः दोहराने वाले छात्र।
- सत्र के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र।
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