झारखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों का समर्थन कर रही है। इनमें से एक मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी शामिल है, जिसके तहत राज्य में किसानों को ट्रैक्टर पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसान इस योजना के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम समय रहते आगे बढ़ेंगे।
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें से एक मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत राज्य में किसानों को ट्रैक्टर पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस-पैक्स, और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को प्राप्त होंगे।
झारखंड सरकार ट्रैक्टर पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है:
झारखंड कृषि विभाग द्वारा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत यदि किसान एक ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदते हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80% अनुदान प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत, एक किसान को एक पैकेज में 10 लाख रुपये की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण शामिल होंगे। झारखंड कृषि विभाग ने इस योजना के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
कृषि विभाग की मानें तो, इस योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। योजना के दो सालों के अंतर्गत राज्य में 1100 से अधिक ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे, जिन्हें हर जिले में वितरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, सबसे अधिक ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिलों के किसानों को प्राप्त होंगे।
ऐसे कीजिये आवेदन:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में भी जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 3 जुलाई है, इससे पहले उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। जिन किसानों के पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है, किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस भी अनिवार्य होगा।

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