कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार 50% तक की सब्सिडी दे रही है !
किसानों के लिए कृषि उपकरण सब्सिडी योजना की पूरी जानकारी। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यकताओं, सब्सिडी मानकों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में जानें। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों से जोड़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए, सरकार ने कृषि उपकरण सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को खरीद लागत का 40% से 50% सब्सिडी के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें उन्नत कृषि उपकरण खरीदने की अनुमति मिलती है जिससे खेत पर सभी काम आसान और अधिक कुशल हो जाते हैं। पात्र किसानों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
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किसानों के लिए बड़ा मौका! कृषि यंत्रों पर 50% तक की छूट
सरकार की यह पहल न केवल किसानों की ऊर्जा और समय बचा सकती है, बल्कि इससे उगाई जाने वाली फसलों की किस्म और सामान्य मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। सब्सिडी के मानकों, आवेदकों के लिए आवश्यक योग्यता और आवेदन कैसे करें, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। योजना का उद्देश्यसरकार किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ना चाहती है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो और साथ ही उन्हें श्रम लागत बचाने में मदद मिले। सब्सिडी दरेंविभिन्न श्रेणियों के किसानों के लिए कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 40% से 50% तक की स्वीकृत सब्सिडी उपलब्ध होगी। अधिकतम 50% सब्सिडी के लिए एससी/एसटी और छोटे या सीमांत किसान पात्र होंगे; जो कृषि संचालक इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं हैं, वे अपने उपकरण बिल पर 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया
किसान पात्रता एवं चयन प्रक्रियाआवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए।संयुक्त परिवार के मामले में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए।किसी भी ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।कोई भी किसान हर तीन साल में केवल एक विशेष प्रकार के उपकरण के लिए अनुदान ले सकता है।सभी आवेदन राजकिसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे तथा लॉटरी द्वारा उनका निपटान किया जाएगा।आवेदन प्रक्रियाकिसान स्वयं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा वे अपने जन आधार नंबर का उपयोग करके निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को डिजिटल रसीद प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों में जन आधार कार्ड, भूमि अधिकार के रिकॉर्ड की प्रति (जो छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए), यदि लागू हो, तो किसान द्वारा लघु या सीमांत मानकों को पूरा करने का प्रमाण पत्र शामिल है; ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के लिए ट्रैक्टर के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
कृषि उपकरण खरीद और आपूर्ति के स्रोत
कृषि उपकरण की खरीद और आपूर्ति स्रोतउपकरण की आपूर्ति राज्य-पंजीकृत डीलरों से होनी चाहिए। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही खरीद की अनुमति दी जाती है। अनुमोदन विवरण किसानों को एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा या क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें दिया जाएगा।
विभिन्न उपकरणों के लिए सब्सिडी राशि:
यंत्र का नाम | एचपी रेंज | एससी/एसटी/लघु/सीमांत/महिला कृषक (50% या अधिकतम राशि) | अन्य श्रेणी के कृषक (40% या अधिकतम राशि) |
सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल Seed Drill / Seed cum Fertilizer Drill | 20-35+ बीएचपी | ₹15,000-28,000 | ₹12,000-22,400 |
डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो Disc Plow / Disc Harrow | 20-35+ बीएचपी | ₹20,000-50,000 | ₹16,000-40,000 |
रोटोवेटर Rotavator | 20-35+ बीएचपी | ₹42,000-50,400 | ₹34,000-40,300 |
मल्टी क्रॉप थ्रेसर Multi-Crop Thresher | 20-35+ बीएचपी | ₹30,000-1,00,000 | ₹25,000-80,000 |
रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ रिपर Ridge Furrow Planter / Multi-Crop Planter / Reaper | 20-35+ बीएचपी | ₹30,000-75,000 | ₹24,000-60,000 |
चिजल प्लाऊ Chisel Plow | 20-35 बीएचपी | ₹10,000-20,000 | ₹8,000-16,000 |
सरकारी सब्सिडी से किसानों को लाभ मिलेगा
सब्सिडी भुगतान प्रक्रियाउपकरण खरीदे जाने के बाद, एक कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी भौतिक सत्यापन करने के लिए आएगा। सत्यापन के समय, किसानों को खरीद बिल प्रस्तुत करना होगा। सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।किसानों की मदद के लिए सरकार की पहलयह योजना किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उनका समय और प्रयास दोनों बचेगा। राज्य सरकार की इस पहल में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है और यह किसानों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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