आधुनिक समय में कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टरों की मांग का बढ़ना
कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी की आवश्यकता होती हैं। कृषि के लिए ट्रैक्टर को सबसे महत्वपूर्ण यन्त्र माना है और आधुनिक समय में किसानों की प्रमुख आवश्यकता बनता जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार के आधुनिक ट्रैक्टर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है । जिससे किसानों के लिए खेती करना और भी आसान होता जा रहा है जिससे श्रम और समय दोनों की ही आवश्यकता होती है।
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बढ़ते दाम के साथ किसानों को ट्रैक्टर्स पर अनुदान की राहत
बढ़ती महंगाई के साथ छोटे एवं माध्यम वर्ग के किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसी स्तिथि में डेस्क की राज सरकारें विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। किसानों को ३० नवंबर से पहले योजना का लाभ लेने के लिए जल्द ही आवेदन करना होगा।
- वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को नए ट्रैक्टरों पर एक लाख रूपए तक की सब्सिडी राहत प्रदान की है।
- यदि उत्तर प्रदेश सरकार की किसान को लेना है नया ट्रैक्टर तो पहले पढ़े पूरी जानकारी, कि क्या आप हैं इसके पात्र:
- प्राथमिकता के आधार पर – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राथमिकता के आधार पर महिला किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सामान्य वर्ग के किसान भी योजना का लाभ अर्जित कर सकते हैं।
नए ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी प्रदान कि जाएगी ?
- उत्तर प्रदेश राज्य के किसान यदि खरीदना चाहते हैं नए ट्रैक्टर्स तो ३० प्रतिशत की सब्सिडी पर उठाएं लाभ।
- उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
- यदि आप सामान्य वर्ग के किसान हैं और खरीदना चाहते हैं २० एचपी तक के ट्रैक्टर तो ७५ हजार रूपए तक की सब्सिडी मिलेगी
- अनुसूचित जाती के किसानों को प्राप्त होगी एक लाख रूपए तक की सब्सिडी।
- कृषि विभाग से ट्रैक्टर खरीदने पर २५ प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान है।
- ट्रैक्टर खरीदने पर ४५ हजार की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है।
नए ट्रैक्टर खरीद पर शर्तें लागू
राज्य सरकार ने ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें एवं पात्रता निर्धारित की हैं :
- किसान को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवयक है, तभी वह ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य के सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए यह योजना लाभदायी होगी।
- जो किसान योजना का लाभ उठाना चहकते हैं तो उनके नाम का खेत के दस्तावेज होना अनिवार्य होगा।
- सब्सिडी पर केवल एक ही बार ट्रैक्टर प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके आलावा एक परिवार का एक ही किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर हासिल कर सकता है।
- वे ही किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पिछले ७ वर्षो में सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी पर लाभ नहीं लिया है।
- इस बात का भी किसानों को ध्यान रखना होगा कि, आवदेक किसान को किसी अन्य कृषि मशीनरी सब्सिडी में शामिल नहीं होना चाहिए।
राज्य में नए ट्रैक्टर खरीद पर आवदेन की प्रक्रिया
यूपी किसान यदि ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इसके लिए कृषि विभाग राज्य की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा उसके लिए https://www.upagriculture.com/ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। फिर आवदेक को जिला उद्यान के पास जाकर सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा। आपको जो भी कृषि यन्त्र या ट्रैक्टर खरीदना है तो उससे जुड़े जरुरी दस्तावेज़ देना होते हैं जिसके तहत आपको राशि प्राप्त सरकार द्वारा की जाएगी ।
जरुरी दस्तावेज़
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवदेक किसान के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को दिखाना अनिवार्य होता है, वें निम्नानुसार है :
- लाभार्थी के पास पहचान प्रमाण पत्र -आधार कार्ड होना ज़रूरी है।
- आवदेक किसान के नाम जमीन के कागजात होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास बैंक खाते की पासबुक होना चाहिए।
- किसान का मोबाइल नंबर होना जरुरी है।
- आवदेक किसान का पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए।
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