मखाने की खेती पर 75% तक अनुदान (Subsidy on Makhana Cultivation): अगर आप भी अपने खेत में मखाना की खेती करते हैं, तो यह आपके लिए खास खबर है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में मखाने का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को मखाना की खेती पर करीब 75% तक अनुदान दिया जा रहा है।
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मखाना की खेती (Subsidy on Makhana Cultivation) करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने राज्य में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस वर्ष, उद्यान निदेशालय और कृषि विभाग द्वारा “संस्कृति और समृद्धि का उत्सव-मखाना महोत्सव, 2024” का आयोजन 3 और 4 अगस्त, 2024 को पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मखाना उत्पादन की नवीनतम तकनीकों से किसानों को अवगत कराना, मखाना व्यापार के नए अवसरों की पहचान और विकास करना, और मखाना के औषधीय और पोषक गुणों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
गौरतलब है कि बिहार सरकार मखाना की खेती करने वाले किसानों को लगभग 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। आइए, इस सरकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
मखाना की खेती पर 75% अनुदान
बिहार सरकार राज्य के उन किसानों को 75% तक की सब्सिडी (Subsidy on Makhana Cultivation) प्रदान कर रही है जो अपने खेतों में मखाना की खेती करते हैं या करने का विचार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा अनुदान का लाभ
बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मखाना की खेती पर मिलने वाले अनुदान के लिए कुछ विशेष जिले निर्धारित किए गए हैं। इनमें कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया के किसानों को मखाना की खेती करने पर सब्सिडी दी जाएगी।
मखाना की खेती पर सब्सिडी (Subsidy on Makhana Cultivation) प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- पंजीकरण: सबसे पहले, किसानों को संबंधित कृषि विभाग या स्थानीय विकास कार्यालय में जाकर मखाना की खेती के लिए पंजीकरण कराना होगा।
- आवेदन: पंजीकरण के बाद, किसानों को सब्सिडी के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें खेत की जानकारी, मखाना की खेती की योजना और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे।
- दस्तावेज़: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे भूमि की माप, खाता विवरण, और किसान पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समीक्षा और अनुमोदन: आवेदन और दस्तावेज़ों की समीक्षा के बाद, कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी की मंजूरी दी जाएगी।
- लाभ: स्वीकृति के बाद, किसानों को मखाना की खेती पर 75 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा। यह अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा या संबंधित कृषि उपकरण और सामग्रियों की खरीदारी में मदद की जाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत किसान मखाना की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।
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