पीम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े बदलाव किये गए है। यह बदलाव किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए किये गए है। अब किसानो को यदि ६ हज़ार रूपए सालाना प्राप्त करने हैं तो उन्हें अपने खेत को म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) अपने नाम से कराना होगा |
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ये लाभ सरकार द्वारा नए नियम मे दाखिल किया गया है। पहले किसान भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) के ज़रिये रकम हासिल करने मे तात्पर्य होते थे पर अब इससे काम नहीं चलेगा। जो पहले से ही योजना से जुड़े हैं तो उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पीम किसान योजना के तहत पारदर्शिता लाने के लिए पुराने नियमों मे बदलाव किए गए हैं। नए आवेदकों को योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर को बताना होगा।
अभी भी देश मे ऐसे किसान परिवार हैं जिनकी कृषि भूमि संयुक्त है और वह खानदानी ज़मीन के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे । अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उनकी खुद की ज़मीन अपने नाम पर करानी होगी तभी वे इस योजना के लाभार्थी होंगे ।
पहले के नियमों मे भी बदलाव किये गए थे। जैसे, पहले किसान आवदेन करके सीधा राशि प्राप्त कर सकते थे फिर सरकार ने खातों को आधार से लिंक किया साथ ही पीएम किसान योजना के तहत लाभ उठा रहे आयकर देने वाले किसानों को वांछित किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,336 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो
पीएम किसान योजना में नहीं आते थे। सरकार इन किसानों से वसूली करने की तैयारी में है। देश के 11.53 करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं।
किसानों को इन कंडीशंस पर देना होगा ध्यान
किसी किसान की ज़मीन उसके दादा या पिता के नाम हो तो उसे रूपए ६००० सालाना प्राप्त नहीं होंगे जब तक वह अपने नाम न करवा ले।
यदि कोई किसान किसी दूसरे की ज़मीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो उसे योजना का लाभार्थी नहीं माना जाएगा, जब तक वह खुद की लैंड ओनरशिप नहीं करवा लेता।
किसान या परिवार मे कोई संवैधानिक पद पर होने पर भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता ।
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता ।
10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता ।
किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी उसे इस स्कीम के बाहर रहना होगा।
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