किसानों के लिए ट्रैक्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। इसके माध्यम से किसान अपनी खेती-बाड़ी के सभी महत्वपूर्ण कामों को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग फसलों की बुवाई से लेकर उनकी कटाई के बाद मंडी तक उपज को पहुंचाने में होता है। हर किसान चाहता है कि उसके पास एक ट्रैक्टर हो, लेकिन कई छोटे और सीमांत किसान महंगे दामों के कारण इसे खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस सब्सिडी की योजना 45 एचपी ट्रैक्टर और इससे अधिक वाले ट्रैक्टरों के लिए लागू है। जो किसान इस सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में आवेदन करना चाहिए ताकि वे आसानी से ट्रैक्टर की खरीद कर सकें।
सरकार की योजना क्या है (what is the government’s plan)
45 एचपी और उससे अधिक ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद, किसान अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। कृषि निर्माता स्कीम के तहत, मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
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कितनी मिलेगी ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी (How much subsidy will you get on buying a tractor?)
ट्रैक्टर खरीदने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारें किसानों को अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करती हैं। मध्यप्रदेश में, किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है। यूपी में, तकनीकी सहायता के लिए एक लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध है। हरियाणा में, किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर की लागत पर आधारित होगी। किसान को ट्रैक्टर पर लगने वाला जीएसटी और अन्य शुल्क स्वयं चुकाना होगा।
सब्सिडी का लाभ किन किसानों को मिलेगा (Which farmers will get the benefit of subsidy?)
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसानों को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. अन्य जाति वर्गों के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कैसे करे आवेदन (How to apply for subsidy on tractor)
यदि आप अनुसूचित जाति वर्ग के किसान हैं और आप ट्रैक्टर को सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना वहीं किसानों को मिलेगी जिनके पास खेती योग्य भूमि है और जिन्होंने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। आवेदन करने से पहले, ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। फिर किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के योग्य किसान इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर 11 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रैक्टर खरीदने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या इस योजना के टोल फ्री नंबर 1800-180-21117 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे करे सब्सिडी का भुगतान (How to pay subsidy)
आवेदन के बाद, लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन करने के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ निकाला जाएगा। चयनित किसान को अधिकृत ट्रैक्टर निर्माता कंपनी के विक्रेता से ट्रैक्टर खरीदना होगा। उसके साथ ही, किसान को ट्रैक्टर के संबंधित दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लाभ देने से पहले विभाग की ओर से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय कार्यकारी समिति को मूल दस्तावेजों के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद, निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद, किसानों को ई-वाउचर के माध्यम से सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
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