आधुनिक कृषि यंत्रों पर पाएं 50% तक अनुदान,ऐसे उठाएं लाभ!
किसानों के लिए कृषि उपकरण योजना शुरू की गईराज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि उपकरण योजना शुरू की है, जिसके तहत रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्नत उपकरणों के माध्यम से, यह योजना श्रम को कम करेगी और किसानों के समय की भी बचत करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।
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राजस्थान कृषि योजना: रोटावेटर, थ्रेसर समेत 6 यंत्रों पर भारी सब्सिडी
राजस्थान सरकार ने एक नई कृषि यंत्र योजना(Krishi Yantra Yojana) शुरू की है, जो किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने की योजना है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी और उनके श्रम और समय की बचत करेगी। नई योजना के तहत किसानों को नए कृषि यंत्रों की कीमत का 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इन नए कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें कृषि भूमि और पंजीकृत ट्रैक्टर होना शामिल है। इसके अलावा, किसान तीन साल में एक बार किसी भी तरह के कृषि उपकरण के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। किसानों तक आधुनिक उपकरण पहुंचाने और खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की है। आइए इस खबर को और विस्तार से समझते हैं।
कृषि यंत्र योजना के उद्देश्य और लाभ
कृषि यंत्र योजना(Krishi Yantra Yojana) का परिचय कृषि यंत्र योजना के उद्देश्य और लाभ आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से किसान खेती में समय और श्रम की बचत करें, यही राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और पैदावार में वृद्धि होगी। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी बड़ी मदद होगी, जो पारंपरिक खेती करते हैं, जिसमें अधिक श्रम लगता है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सीड ड्रिल, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर, मल्टी-क्रॉप प्लांटर और छेनी हल समेत विभिन्न कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों की कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है, जिससे उन्हें आधुनिक उपकरणों जैसे नए उपकरणों में निवेश करने में मदद मिलेगी।
कृषि यंत्र योजना पात्रता और चयन प्रक्रिया
कृषि यंत्र योजना(Krishi Yantra Yojana) पात्रता और चयन प्रक्रिया यह योजना केवल उन किसानों के लिए लागू है, जिनके नाम पर कृषि भूमि है या राजस्व अभिलेखों में संयुक्त परिवार के रूप में उल्लेखित है। यदि किसान ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए आवेदन करता है, तो उस ट्रैक्टर का उसके नाम पर पंजीकरण होना चाहिए। इस योजना के तहत किसान तीन साल में एक बार केवल एक प्रकार के यंत्र के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। अधिकतम आवेदन राज किसान पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे और पाठ्यक्रमों का चयन यादृच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और प्राथमिकता क्रम में आवंटित किया जाएगा। आवेदनों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कृषि यंत्र योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज
किसान स्वयं आधिकारिक वेबसाइट, ई-मित्र केंद्र आदि के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के लिए किसानों को ये दस्तावेज जमा करवाने होंगे जैसे:
- जन आधार संख्या
- जमाबंदी भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड)
- दस लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर पंजीकरण दस्तावेज (यदि कोई हो)
- आवेदन जमा करवाने के बाद किसानों को ऑनलाइन रसीद मिलेगी।
- उपकरणों और सब्सिडी का विवरण
- राजस्थान सरकार ने विभिन्न कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी राशि का विस्तृत पैमाना भी जारी किया है। उदाहरण के लिए:
- सीड ड्रिल – ₹15,000 से ₹28,000 तक 50% सब्सिडी
- डिस्क प्लो – ₹20,000-₹50,000 तक 50% सब्सिडी
- रोटावेटर और मल्टी-क्रॉप थ्रेशर के लिए 50% सब्सिडी उपलब्ध है
यह विशेष रूप से एससी/एसटी किसानों, छोटे और सीमांत किसानों और महिला किसानों पर लक्षित है। अन्य किसानों के लिए अधिकतम 40% सब्सिडी है।
खरीदने और पुष्टि करने के चरण
योजना के अनुसार, कोई भी कृषि उपकरण कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही खरीदा जा सकता है। विभाग एसएमएस के माध्यम से किसानों को अनुमोदित अधिसूचना भेजेगा। फिर वे अपनी पसंद के किसी भी अधिकृत निर्माता/विक्रेता से उपकरण खरीद सकते हैं।जब खरीदी गई मशीन का कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के समय किसानों को अपनी खरीद का बिल दिखाना होगा। सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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