मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना: किसानों के लिए आग से होने वाले नुकसान की भरपाई
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मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना: किसानों के लिए आग से होने वाले नुकसान की भरपाई

शॉर्ट सर्किट से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा एक लाख रुपए की सहायता

योजना के तहत आग से फसल नुकसान की भरपाई के नियम:

किन फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा:

योजना के लिए पात्रता और शर्तें:

  • मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं। यहाँ उनकी सार्थक सारंशित सूची है:
  • आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों के किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • केवल वही किसान इस योजना के पात्र होंगे जिनकी फसल को आग से नुकसान पहुंचा है।
  • अन्य कारणों से फसल को हुए नुकसान पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  •  आवेदन करने वाले किसान का फोटो
  • आवेदक किसान का मोबाइल नंबर, जो आधार से लिंक हो
  • दुर्घटनाग्रस्त स्थान का फोटो
  • स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र
  • प्रतिभूमि का प्रारूप
  •  किसान के दस्तावेजों में हस्ताक्षर या अंगूठे का प्रमाणित चिह्न

योजना के तहत सहायता के लिए किसान कैसे करें आवेदन:

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