गेहूं की कटाई में आए 60 प्रतिशत की तेज़ी से गिरावट को देखते हुए, किसानों को रीपर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इस अनुदान के अंतर्गत, किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल रही है। इस योजना के तहत, किसानों को रीपर मशीन की 40 प्रतिशत की कीमत खर्च करनी होगी।
KhetiGaadi always provides right tractor information
आवेदन करने के लिए, राज्य के किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Grant Scheme) या कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत आवेदन करना होगा।
राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर चालित रीपर मशीन की खरीद पर किसानों को मशीन के मूल्य का अधिकतम 60 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी को वर्गों के आधार पर वितरित किया जायेगा । सामान्य वर्ग किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी या अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कीजा रही है ।
रीपर मशीन के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में शामिल होंगे आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण, पासबुक की कॉपी, पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पैन कार्ड, और खेत के कागजात। इन दस्तावेजों की सही प्रतियां और प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी आवेदन के समय।
रीपर मशीन के खरीदने से किसानों को कई लाभ मिलते हैं। यह मशीन किसानों को कम समय में अधिक फसल की कटाई करने की सुविधा प्रदान करती है। इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जा सकता है, जिससे गहरी जमीन में भी काम किया जा सकता है। रीपर मशीन एक लीटर डीजल में करीब 45 मिनट में एक एकड़ फसल की कटाई कर सकती है। इससे किसानों को कम खर्च में गेहूं की कटाई करने का लाभ मिलता है।
इस मशीन का उपयोग करने से किसानों को काम करने में कम समय, कम श्रम, और कम खर्च का अनुभव होता है। रीपर कम बाइंडर मशीन के मुकाबले फसल के बंडल बनाने काम को भी आसानी से किया जा सकता है। इससे गेहूं की कटाई में अधिक तेजी और सुगमता आती है, जिससे किसानों का परिश्रम और समय दोनों बचते हैं।
रीपर मशीन की खरीद के लिए बिहार के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आवेदन करना होगा। इकिसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। बिना पंजीकरण नंबर के, OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार के किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन, और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदक कृषि यंत्र की कीमत से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। आवेदन के संबंध में और विस्तृत जानकारी के लिए किसान भाई अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं।
अधिक माहितीसाठी डाउनलोड करा खेतिगाडी ऍप.
To know more about tractor price contact to our executive