फसल नुकसान पर पीएम फसल बीमा योजना से होगा लाभ

फसल नुकसान पर पीएम फसल बीमा योजना से होगा लाभ

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किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही मोदी सरकार फसल से जुड़ी अनेकों योजनाएं चला रही है इनमे से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए फसल नुकसान के लिए फसल बीमा प्रदान किया जाता है।

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सरकार ने फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख ३१ दिसंबर निश्चित की थी, यदि किसानों ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो वे इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क्या है फसल बीमा प्रीमियम ?

फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के जोखिमों के विरुद्ध किसानों को फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि किसान योजना का लाभ लेना चाहते है तो भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार ने कुछ विशेष रबी फसलों में जौ, गेहूं, सरसों, मसूर के लिए 1.5 प्रतिशत और आलू के लिए ५ प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की गई है।

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फसल नुकसान होने पर विभाग को करना होगा सूचित

फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को ७२ घंटे के भीतर फसल और खेत से जुड़ी स्थिति की पूरी जानकारी कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी या फिर संबंधित बैंक शाखा/ क्रियान्वयन एजेंसी को देनी होगी। जानकारी के लिए तुरंत टोल फ्री नंबर १८००-८८९-६८६८ पर भी संपर्क किया जा सकता है। फसल बीमा योजना की बीमा राशि का भुगतान केंद्र सर्कार एवं राज्य सरकार मिलके करती है।

२०२२ – पीएम फसल बीमा योजना की राशि के लिए कैसे करें अप्लाई

  • आवेदक को पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद आप मुख्य पृष्ठ पर बीमा प्रीमियम गड़ना नाम के विकल्प पर क्लिक करें।
  • लाभार्थी को फसल बीमा के विकल्प का चयन करना होगा।
  • नेक्स्ट ऑप्शन पर आपसे फसल की कटाई का समय, योजना, राज्य, जिला और फसल की जानकारी देनी होगी।
  • इसके बाद सभी जानकारियों को भरके सेव करने का विकल्प चुन सकते है।
  • नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको प्रीमियम और क्लेम अमाउंट की राशि देखने मिलेगी।

२०२२ में योजना के तहत कितना प्रीमियम देना होगा ?

  • कृषि अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को ज्यादातर फसलों पर कुल प्रीमियम का १.५ से २ फीसदी देना होता है।
  • कुछ शेष फसलों पर पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।
  • प्रीमियम की राशि राज्य एवं केंद्र सरकारें वह करती हैँ।
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