कृषि इनपुट योजना किसके अंतर्गत आती है ?
यदि किसानों की फसलों पर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है तो सरकार उन्हें कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करती है। योजना का सञ्चालन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत फसलों की भरपाई देने की अनुदान की व्यवस्था डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित की गयी है।
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कृषि इनपुट योजना के महत्वपूर्ण लाभ
- किसान को खरीफ मौसम में ओलावृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुदान देने का प्रावधान है।
- असिंचित क्षेत्र में किसानों को आपदा का सामना करना पड़े तो उन्हें ६८०० प्रति हेक्टेयर की राशि प्रदान की जाएगी वहीं सिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए यह राशि २ हेक्टेयर के लिए रूपए १३५०० रहेगी।
- फसल क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत रूपए १००० का अनुदान मिलेगा।किसान इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा, यानि वे किसान जिनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में उन किसानों को पंजीकरण की जरुरत नहीं है जिनका पहले से ही पंजीकरण हो चुका वे सीधा करसिहि इनपुट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- यह स्कीम का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो जिले को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे यानि इसकी जानकारी आपको ब्लॉक मेंजाकर पता करनी होगी और विभाग को सूचित करना होगा।
- यदि आपने पहले से ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और जांच के दौरान सूखाग्रस्त नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी एप्लीकेशन निरस्त हो जाएगी।
- सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरत की जाएगी और पैसा आधार कार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा।
- यदि आधार कार्ड के माध्यम से डीबीटी के द्वारा पैसा भेजा जा रहा है तो इस स्तिथि में एनपीसीआई से लिंक होने के साथ साथ आधार कार्ड को बैंक अक्कोउट से भी लिंक होना अनवार्य है ।
कृषि इनपुट योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी को राज्य की निवासी होना अनिवार्य है और यह देखना भी जरुरी हैं की आपके राज्य में सरकार के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई जा रही है या नहीं।
अगर चलाई जा रही है तो इस बार के कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए कौन से जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं ।
कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की पात्रता
- लाभार्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- खेती करने योग्य भूमि किसान की पास होना अनिवार्य है।
- खेती के दस्तावेज़
- किसान के पास एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र होना अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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