किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना: हरयाणा किसानों को मिलेगा लाभ।

किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना: हरयाणा किसानों को मिलेगा लाभ।

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भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि की धुरी है। किसान कड़ी मेहनत करके देश के नागरिकों के लिए अनाज का उत्पादन करते है। ऐसा कहना है हरयाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा का जिन्होंने किसान के क्षतिपूर्ण या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है।

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, हिसार जिले के २७ किसानों को लाभ पहुंचा है, जिसमें किसानों को ४१ लाख ६२ हजार ५०० रुपये की राशि के चैक वितरित किए गए है।

किसानों को खेती या खेती से जुड़े किसी भी कार्य को करने पर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है।ऐसे में परिवार के मुख्या की ही मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर गहरा संकट मंडराता है। ऐसे में परवारों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना की शुरवात की गयी है।

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कितनी मदद मिलेगी

  • किसान की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ५ लाख रूपए का प्रावधान दिया गया है।
  • यदि स्थायी अशक्तता या रीढ़ की हड्डी टूटती है तो रूपए २.५० लाख दिए जाएंगे।
  • गंभीर चोट लगने पर रूपए १.५० लाख का प्रावधान दिया गया है।
  • पूरी उंगली कटने पर ७५ हजार रुपये दिए जाएंगे।
  • ३७ हजार रूपए आंशिक उंगली भंग होने पर दिए जाएंगे।
  • मार्किट कमिटी का सहयोग।

आवेदन की प्रक्रिया

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मृत्यु के दौरान आर्थिक सहायता करने के लिए पोस्टमार्टम व पुलिस रिपोर्ट का होना जरूरी है। दुर्घटना के दौरान अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो कॉपी दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सारे डाक्यूमेंट्स के दस्तावज पाए जाने पर आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अंतराल में मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा। किसान की आयु १० वर्ष से कम या ६५ वर्ष से ज्यादा नहीं होनीचाहिए।

आर्थिक मदद की सही पहचान, जानें विस्तार से।

  • कृषि कार्य पर करंट लगने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जहरीले जीवों या साँप के काटने से मृत्यु होने पर योजना का लाभ प्रदान होगा।
  • थ्रेशर चलाने के कारन मृत्यु होने पर।
  • स्प्रे करते समय कीटनाशक या खरपतवार नाशक दवाई से हानि के कारन मृत्यु होने पर योजना का लाभ प्रदान दिया जाएगा।
  • कृषि मशीनरी पर कार्य करते हुए किसी औजार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आर्थिक मदद की सहायता प्रदान की जाएगी।
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