३३ लाख अयोग्य लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के तहत २,३२६.८ करोड़ रुपये मिले

३३ लाख अयोग्य लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के तहत २,३२६.८ करोड़ रुपये मिले

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में चर्चा की और बताया कि, लगभग ३३ लाख अयोग्य लाभार्थियों को २,३२६ .८८ करोड़ रुपये मिलते है।

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उन्होंने उच्च सदन को सूचित किया और कहा कि, जिले और ब्लॉक के अधिकारियों की साख को पीएम-किसान के तहत अपात्र किसानों के आवेदनों का अनुमोदन करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ अपात्र लाभार्थियों से राशि बरामद की गई है, जबकि कुछ राज्यों में दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

“कर्नाटक राज्य ने सूचित किया है कि राज्य द्वारा २,०३,८१९ गलत पंजीकरणों की पहचान की गई है और उसके अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। तमिलनाडु ने सूचित किया है कि लगभग 6 लाख पंजीकरण गलत गतिविधि के कारण अयोग्य के रूप में पहचाने गए हैं और इनमें से १५८.५७ करोड़ रुपये दर्ज किए गए हैं। तोमर ने कहा कि गुजरात में लगभग ७,००० लाभार्थियों की पहचान राज्य में गलत गतिविधियों के कारण अयोग्य के रूप में की गई है।

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“तमिलनाडु ने जानकारी दी है कि दोषियों के खिलाफ लगभग १६ एफआईआर दर्ज की गई हैं और १०० से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। गुजरात ने बताया है कि पीएम-किसान योजना के तहत गलत मामले गुजरात के दो जिलों में पाए गए हैं और एफआईआर तदनुसार दर्ज की गई हैं।”

तोमर कहते हैं कि, तोमर ने कहा कि योजना को आयकर डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है ताकि आयकरदाताओं को लाभ प्राप्त न हो। आयकर दाता योजना से बाहर रखे गए समूहों में से हैं। इसके अलावा, जिन लोगों को 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन मिलती है, वे एक संवैधानिक पद पर रहते हैं, सरकारी कर्मचारी की सेवा कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हैं, पेशेवरों या संस्थागत भूमिधारकों को भी बाहर रखा गया है।”

UIDAI को PM-KISAN पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के लाभार्थियों को आधार प्रमाणित किया गया है। ३१ मार्च,२०२१ तक कुछ राज्यों को छूट दी गयी है और लाभार्थियों को बाहर रखा गया है, इनमें शामिल है मेघालय, असम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर।

“परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार, 5 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, भौतिक सत्यापन के लिए एक मॉड्यूल भी PM-KISAN पर विकसित किया गया है। पोर्टल, “तोमर कहते है ।

उन्होंने कहा, “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पीएम-किसान के परिचालन दिशा निर्देशों का सामाजिक ऑडिट करें और हर ग्राम पंचायत में पीएम-किसान के तहत सभी लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करें।”

“PM-KISAN योजना के तहत, केंद्र, छोटे और सीमांत किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष ६,००० रुपये की आय सहायता प्रदान करता है । जिसमें संयुक्त भूमि का स्वामित्व / 2 हेक्टेयर तक का स्वामित्व होता है।”

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